चंदौसी(संभल)। संभल की शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने के दावे को लेकर दायर किए गए वाद के मामले में बृहस्पतिवार को चंदौसी स्थित सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह के न्यायालय में सुनवाई होगी। बताते चलें कि मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। हालांकि उच्च न्यायालय ने 19 मई को ट्रायल कोर्ट के सर्वे कमीशन के आदेश को सही ठहराते हुए निचली अदालत में सुनवाई पर लगी रोक हटा दी है।संभल में 19 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने के दावे को लेकर केला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी, अधिवक्ता हरिशंकर जैन समेत आठ लोगों ने सिविल जज सीनियर डिवीजन जनपद संभल स्थित चंदौसी आदित्य सिंह के न्यायालय में वाद दायर किया था। पांच अगस्त दिन मंगलवार को सुनवाई होनी थी। लगातार हो रही बारिश के चलते अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण न्यायालय ने सुनवाई के लिए अगली तिथि 21 अगस्त नियत कर दी थी।
जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के अधिवक्ता शकील अहमद वारसी ने बताया कि बृहस्पतिवार को मुकदमे की सुनवाई होगी।
सिमरन गुप्ता के पक्षकार बनने के प्रार्थनापत्र पर भी आज होगी सुनवाई
चंदौसी। संभल की शादी जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले दायर किए गए मुकदमे में पक्षकार बनने के लिए गाजियाबाद के सिमरन गुप्ता ने सिविल जज सीनियर डिवीजन जनपद संभल स्थित चंदौसी आदित्य सिंह के न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। जिसमें उनका कहना है कि हम सनातनी हैं हमें भी उक्त मुकदमे में पक्षकार बनाया जाए। न्यायालय ने वादी व प्रतिवादी पक्ष से आपत्ति मांगी है। इस मामले में भी आज बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी। संवाद