संभल। कोतवाली क्षेत्र के गांव सैफखां सराय में स्थित मजार, मस्जिद और शाही इमाम के मकान मामले में सुनवाई शुक्रवार यानी आज की जाएगी। तहसीलदार कोर्ट का आदेश है कि मस्जिद, मजार और मकान का निर्माण अवैध हैं और सरकारी जमीन पर निर्माण किया गया है। इस मामले में शाही इमाम और उनके भाई पर सात करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। हालांकि शाही इमाम इस मामले में जिलाधिकारी कोर्ट में अपील कर चुके हैं। इस अपील पर ही लगातार सुनवाई चल रही है।
सैफखां सराय में मौलाना खुर्शीद मियां की मजार, इसी परिसर में बनी मस्जिद और उनके बेटे व शाही इमाम आफताब हुसैन वारसी व मेहताब हुसैन का मकान बना है। तहसीलदार कोर्ट का आदेश है कि यह सभी निर्माण दो बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए हैं। इसको ध्वस्त करने के आदेश के साथ शाही इमाम और उनके भाई पर सात करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। इस फैसले के खिलाफ ही जिलाधिकारी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। शाही इमाम के अधिवक्ता ने जिलाधिकारी कोर्ट में सुनवाई के दौरान मस्जिद और मजार के वक्फ बोर्ड में दर्ज होने का भी तर्क दिया था।