संभल। बिना मान्यता संचालित स्कूलों के संबंध में सूचना उपलब्ध न कराने पर शासन ने सख्ती दिखाई है। शिक्षा निदेशक बेसिक प्रताप सिंह बघेल ने इस संबंध में आदेश जारी कर 15 अगस्त तक बिना मान्यता वाले स्कूलों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
यूं तो जिले में बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों पर शिक्षा विभाग ने शिकंजा कसा है। बेसिक और माध्यमिक में कई ऐसे स्कूलों की पहचान हुई है, जो मान्यता लिए बिना ही संचालित हो रहे हैं। विभाग की ओर से चलाए जा रहे अभियान के दौरान बिना मान्यता के स्कूलों को पकड़ा भी गया। इन पर कार्रवाई भी हुई। लेकिन इसके बावजूद भी करीब 106 स्कूल ऐसे रह गए, जो बिना मान्यता के हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी के चलते शासन ने संज्ञान लिया। शिक्षा निदेशक ने आदेश में कहा कि एक जुलाई को बिना मान्यता के संचालित विद्यालयों की सूची मांगी गई थी लेकिन तय अवधि 15 जुलाई तक सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। आदेश में कहा है कि 15 अगस्त तक सूचना उपलब्ध न कराई गईं, तो चेकिंग के दौरान अमान्य विद्यालय मिलने पर बीएसए का उत्तरदायित्व सुनिश्चित होगा।
स्कूलों को दिखानी ही होगी मान्यता : डीआईओएस
संभल। जिला विद्यालय निरीक्षक श्यामा कुमार का कहना है कि स्कूलों को मान्यता दिखानी ही होगी। इस संबंध में वे सभी प्रधानाचार्यों और विद्यालय प्रबंधकों को निर्देशित करेंगे कि अपने-अपने स्कूलों के मुख्य गेट पर मान्यता से संबंधित विवरण लिखें। इसमें स्कूल की मान्यता किस कक्षा तक है, किस बोर्ड से है और कब तक वैध है। यह सारी जानकारी उसमें शामिल होनी चाहिए। यह ऐसी जगह पर लिखा होना चाहिए। जहां आम लोगों को स्पष्ट रूप से यह पढ़ने में आए। विभाग के इस कदम से अभिभावकों को भी सही जानकारी मिलेगी और वे किसी भी फर्जी या अवैध स्कूल के झांसे में नहीं आएंगे। (संवाद)