कोतवाली संभल की अपराध संख्या 336, 337, 333/24 में आरोपी सलीम की तीन जमानत अर्जियों और थाना नखासा की अपराध संख्या 305/24 में आरोपी गुलबद्दीन की एक जमानत अर्जी अपर जिला सत्र न्यायाधीश/रेप केसेस एंड पॉक्सो एक्ट निर्भय नारायण राय के न्यायालय में पेश हुईं।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी ने बहस की। बहस के बाद न्यायालय ने सभी जमानत अर्जियों को खारिज कर दिया है। वहीं संभल कोतवाली के अपराध संख्या 337/24 में आरोपी वारिस के अधिवक्ता ने तैयारी पूरी न होने पर अगली तारीख के लिए प्रार्थना पत्र दिया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अब तक संभल हिंसा के उपद्रवियों की 151 जमानत अर्जियां खारिज हो चुकी हैं।