बहजोई(संभल)। अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत माह जनवरी की तुलना में आवंटित खाद्यान्न का निशुल्क वितरण कराए जाने के लिए आठ से 28 जनवरी तक की तिथि तय ह्रै।
डीएसओ शिवि गर्ग ने बताया कि अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को 14 किलोग्राम गेहूं, 11 किलोग्राम चावल व 10 किलोग्राम बाजरा (चावल के स्थान पर ) कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न का निशुल्क वितरण किया जाएगा। इसी प्रकार, पात्र गृहस्थी योजना के लाभार्थियों को प्रति यूनिट दो किलोग्राम बाजरा, एक किलोग्राम चावल व दो किलोग्राम गेहूं कुल पांच किलोग्राम खाद्यान्न निशुल्क वितरण होगा।
उन्होंने बताया कि खाद्यान्न के निशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी, जिसमें कोई भी उपभोक्ता किसी भी दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है। डीएसओ के मुताबिक चावल व बाजरा के वितरण की अंतिम तिथि 28 जनवरी है। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से निशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। वहीं, जिन अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों की ओर से अपनी ई-केवाईसी नहीं कराई गई है। वह निकट की सरकारी राशन कोटे की दुकान पर पहुंचकर अपनी ई-केवाईसी जरूर करा लें।