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पारदर्शिता के साथ राशन कार्ड सत्यापन को लगाई गई ड्यूटी

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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत अंत्योदय तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डो का सत्यापन कराए जाने के आदेश उप जिलाधिकारी ने दिए हैं। कार्डो के सत्यापन के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इसक्रम में शहरी क्षेत्र में ईओ नगर पालिका को तथा ग्रामीणांचल के नोडल अधिकारी खंड विकास अधिकारी को बनाया गया है। जांच के बाद अपात्रों का नाम हटाकर पात्रों के नामों को सूचीबद्ध किया जाएगा। जारी आदेश में एसडीएम ने 15 दिन के अंदर सत्यापन के कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
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संभल के पूर्ति निरीक्षक दीपक श्रीवास्तव ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना के तहत जिनके पास मोटर कार, ट्रैक्टर, सौ वर्ग मीटर से अधिक प्लॉट अथवा मकान, एयर कंडीशन, हार्वेस्टर, पांच केवी या अधिक क्षमता का जनरेटर, 7.5 एकड़ से अधिक जमीन, शस्त्र लाइसेंस, आयकर दाता, शहरी क्षेत्र में परिवार की आय तीन लाख, ग्रामीण क्षेत्र में पूरे परिवार की आय मिलाकर दो लाख प्रतिवर्ष के साथ यदि सरकारी कर्मचारी हो तो उन्हें इस योजना के लिए अपात्र घोषित किया गया है। योजना के तहत अपात्र राशन कार्ड धारकों को राशन कार्ड जमा करने के लिए कई बार चेतावनी जारी की गई, लेकिन लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। जांच के दौरान मिलने वाले अपात्रों का ना सिफ राशन कार्ड निरस्त किया जाएगा, बल्कि उनके द्वारा लिए गए खाद्यान्न की वसूली बाजार भाव के हिसाब से की जाएगी।
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