चंदौसी(संभल)। न्यायालय ने थाना हयातनगर क्षेत्र के वर्ष 2020 में नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म कर तीन माह की गर्भवती बनाने के मामले में एक दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 18000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) / अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में हुई।
थाना हयातनगर क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले पिता ने पुलिस को एक तहरीर दी थी। इसमें बताया कि 22 जून 2020 की शाम छह बजे करीब उसकी 16 वर्षीय पुत्री को संजू अपने साथी अमित निवासी जनपद अमरोहा के साथ बहला फुसला कर शादी के लिए भगा कर ले गया।
पुलिस ने तहरीर के आधार राजू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। विवेचना के दौरान पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर लिया। वह तीन माह की गर्भवती थी। पुलिस ने मुकदमा दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत तरमीम कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। 14 दिसंबर 2020 आरोपी राजू के खिलाफ आरोप विरचित किया गया।
मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) / अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक आदित्य कुमार सिंह ने साक्ष्यों के आधार पर दलीलें पेश की। न्यायालय ने राजू को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास और 18000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।