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वोटर कार्ड नहीं होने पर भी कर सकते हैं मतदान

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संभल। चुनाव में शत-प्रतिशत मतदान हो इसके लिए निर्वाचन आयोग ने हर संभव प्रयास किए हैं। हर मतदाता के पास पहचान पत्र हो, इसके लिए साल भर मतदाता संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान चलाया जाता है। इन सबके बाद भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, जिनके पास वोटर कार्ड नहीं है या फिर वोटर कार्ड उनका खो गया है।
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ऐसे वोटरों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरे चरण में सोमवार को होने वाले मतदान के दिन यह लोग 12 विकल्प के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग बूथ पर कर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव रंजन ने बताया कि फर्जी मतदान रोकने के लिए मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए मतदाता फोटो युक्त पहचान पत्र दिखाना होता है। कई बार देखा जाता है कि मतदाता के पास फोटो युक्त पहचान पत्र नहीं होता है या फिर उसमें छोटी-छोटी गलतियां होती हैं। ऐसे में मतदाता अपनी पहचान कुल 12 तरह से सिद्ध करके बूथ पर अपना वोट डाल सकता है।
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ये हैं 12 विकल्प
-आधार कार्ड।
-मनरेगा जॉब कार्ड।
-बैंक/डाकघर की ओर से जारी फोटो युक्त पासबुक।
-श्रम मंत्रालय की ओर से जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड।
-ड्राइविंग लाइसेंस।
-पैन कार्ड
-आरबीआई की ओर से जारी स्मार्ट कार्ड।
-भारतीय पासपोर्ट।
-फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज
-केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से जारी जारी फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र।
-सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए सरकारी पहचान पत्र।
-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड।
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