संभल। नगर के मोहल्ला देहली दरवाजा स्थित हिंद बैटरी फर्म का सोमवार को सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार ने निरीक्षण किया। निरीक्षण में फर्म प्रथम दृष्टया अवैध रूप से संचालित पाई गई। इस पर प्रशासन ने फर्म के संचालन पर रोक लगाते हुए संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि निरीक्षण के दौरान मौके पर फर्म संचालक उस्मान मौजूद मिले। उनसे फर्म संचालन संबंधी अभिलेख मांगे गए, जिस पर उन्होंने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी कंसेंट प्रस्तुत किया। कंसेंट में दी गई शर्तों के आधार पर इकाई का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान मौके पर हिंद बैटरी नाम अंकित कई बैटरियां मिलीं। जांच में प्रथम दृष्टया स्पष्ट हुआ कि परिसर में बैटरियों की मरम्मत के साथ नए बैटरी निर्माण का कार्य भी किया जा रहा था। मौके पर काम कर रहे व्यक्ति ने भी बैटरी बनाने और मरम्मत का कार्य होने की पुष्टि की।
सिटी मजिस्ट्रेट के अनुसार, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी कंसेंट की शर्तों का शत-प्रतिशत पालन नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा संचालक अग्निशमन विभाग की अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी), एमएसएमई पंजीकरण समेत अन्य आवश्यक दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं कर सके। आबादी क्षेत्र में फर्म संचालित होने के कारण इसे प्रथम दृष्टया अवैध माना गया।
संचालक ने बताया कि परिसर में लगे सोलर पैनलों से मस्जिद और घर की बिजली आपूर्ति होती है, जिसके कनेक्शन और बैटरियां भी वहीं लगी हैं। इसी कारण प्रशासन ने परिसर को सील नहीं किया। हालांकि, सभी सामान संचालक उस्मान की सुपुर्दगी में सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं और वैध अभिलेख प्रस्तुत होने तक फर्म संचालन पर रोक लगा दी गई है।
सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि मामले में संबंधित को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-152 के तहत नोटिस जारी किया जाएगा।