पार्श्वनाथ डेवलपर्स के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक की गिरफ्तारी के वारंट
संभल। जिला उपभोक्ता आयोग ने पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है। यह आदेश आयोग के निर्देशों का पालन न करने पर दिया गया है। कंपनी को धनराशि जमा कराने के बाद भी आवंटित फ्लैट पर कब्जा न देने का दोषी पाया गया है।
उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय ने बताया कि संभल के मोहल्ला बेगम सराय निवासी इरफान ने वर्ष 2013 में नया मुरादाबाद की पार्श्वनाथ प्रतिभा योजना में फ्लैट के लिए आवेदन किया था। इरफान से करीब 4.39 लाख रुपये जमा कराए गए थे। इसके बाद भी इरफान को न तो फ्लैट पर कब्जा मिला और न ही उसकी धनराशि वापस की गई। अधिवक्ता ने बताया कि उपभोक्ता आयोग ने सुनवाई के बाद मार्च 2025 में कंपनी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक को आदेश दिया था कि जमा धनराशि क्षतिपूर्ति सहित दो माह में वापस की जाए। इस आदेश का पालन नहीं किया गया। जिसे गंभीर मानते हुए आयोग ने अध्यक्ष की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। संवाद