संभल। नखासा थाना क्षेत्र के गांव कसेरूआ में स्थित गाटा संख्या 409 रकबा 0.028 हेक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेखों में कब्रिस्तान के नाम दर्ज है। तहसील प्रशासन ने इसकी पैमाइश की तो पता चला कि इस गाटे के 0.012 हेक्टेयर भूमि पर मस्जिद बना ली गई। इस मामले सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
लेखपाल खाबर हुसैन की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा गया कि गाटा संख्या 409 जोत चकबंदी आकार पत्र 45 की खाता संख्या 314 में कब्रिस्तान के खाते में दर्ज है, जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है और नियत उद्देश्य से विभिन्न प्रयोजन में उसका उपयोग विधिक नहीं है। वर्तमान खतौनी की गाटा संख्या 409 कब्रिस्तान के नाम दर्ज है।
आरोप है कि मस्जिद के प्रबंधक के सेंट्रल वक्फ बोर्ड के समक्ष गलत साक्ष्य तथ्य देकर वक्फ घोषित करा लिया है और यह तथ्य छिपा लिया है कि मस्जिद कब्रिस्तान में स्थित है। अन्यथा वक्फ बोर्ड में पंजीकरण नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कब्रिस्तान के प्रयोजन से आरक्षित ग्राम सभा संपत्ति पर कब्जा कर ग्राम समाज की संपत्ति को क्षति पहुंचाई। हल्का लेखपाल खाबर हुसैन ने इस मामले में पुलिस को तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। थाना प्रभारी संजीव बालियान ने बताया कि तहरीर के आधार पर गांव कसेरूआ के निवासी जाकिर हुसैन, तसलीम, भूरे अली, शरफुद्दीन, दिल शरीफ, मोहबाद अली और नन्हें के खिलाफ बीएनएस 329(3), सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 2 और 3 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। उधर, मस्जिद के प्रबंधकों ने तहसील प्रशासन को इस बाबत कागजात उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 19 जून 2023 को मस्जिद पंजीकृत कराई गई।