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Sambhal News: मिलावटी खाद्य पदार्थों के 42 मामलों में 31.20 लाख का जुर्माना

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संभल। होली के मौके पर मिलावटी खाद्य पदार्थों को लेकर प्रशासन ने जुर्माने की बड़ी कार्रवाई की है। फरवरी में ही 42 मामलों में 31.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई मिलावटी रसगुल्ला, मिश्रित दूध, गुड़, बर्फी, खोया आदि के मामलों में की गई है।
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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जिलेभर में खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर जांच कराई तो फेल हो गए। जिसके बाद एडीएम वित्त एवं राजस्व प्रदीप वर्मा की अदालत में मिलावटी खाद्य पदार्थों से संबंधित मामले चल रहे थे। एडीएम ने फरवरी महीने में ही 42 मामलों में सुनवाई करते हुए 31.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
थाना धनारी के 2, रजपुरा का 1, कोतवाली संभल के 5, कैला देवी के 11, बहजोई के 4, बनियाठेर के 8, नखासा के 5, कोतवाली चंदौसी का 1, जुनावई के 2, असमोली के 2, गढ़ी का 1 है। जुर्माने की धनराशि राजस्व विभाग को वसूल करनी है। बहरहाल, होली से पहले जुर्माने की बड़ी कार्रवाई से मिलावटखोरों में खलबली का माहौल बन गया है। संवाद
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