चंदौसी। न्यायालय ने थाना संभल के गैंगस्टर एक्ट के मामले में एक दोषी को दो वर्ष चार माह 17 दिन के कारावास और 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में हुई।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी ने बताया कि वादी प्रभारी निरीक्षक ब्रजमोहन गिरि द्वारा थाना संभल क्षेत्र के एवं आसपास के क्षेत्र के अपराधियों के बारे में तथा थाने पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन से काफी जानकारी एकत्रित की गई थीं। जिसमें अभियुक्त गुफरान उर्फ टिड्डा निवासी स्कंदी सराय थाना नखासा जिला संभल का एक चोरी व नकबजनी का संगठित गैंग है तथा फैजान उर्फ फैसल निवासी मोहल्ला खग्गू सराय थाना नखासा जिला संभल व जरीफ निवासी स्कंदी सराय दरगाह के पीछे थाना नखासा इसके सक्रिय सदस्य हैं। यह गैंग अपने आर्थिक एवं भौतिक उद्देश्यों की पूर्ति के चोरी व नकबजनी जैसे अपराध करने में लगातार व्यस्त है। पुलिस ने तीनों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया।
मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने फैजान उर्फ फैसल दोषी करार देते हुए 2 साल 4 माह 17 दिन के कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।