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Sambhal News: 125 पन्ने की चार्जशीट... 38 माह में परिवार को मिला न्याय

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चंदौसी। थाना जुनावई के गांव लावर में 28 अगस्त 2023 को ताऊ प्रताप और भतीजे उमेश की गोली मार कर हत्या के मामले न्यायालय ने करीब 38 माह में फैसला सुना दिया। चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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इस मामले में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी ने बताया कि हत्याकांड के बाद ही पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी थी। विवेचना में साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस ने तीन माह में करीब दिसंबर 2023 को लगभग 125 पन्नों की चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी थी।
चार्जशीट दाखिल करने के कुछ दिन बाद ही मुकदमा ट्रायल पर आ गया था। करीब 38 माह में न्यायालय ने फैसला सुना दिया। वहीं इस मामले में मृतक प्रताप की पत्नी तोहफा देवी और बेटे नन्हे व नरेंद्र ने बताया कि न्यायालय से उन्हें इन्साफ की उम्मीद थी। आज उन्हें न्याय मिल गया।
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प्रताप और उमेश को मारी गई थीं 3-3 गोलियां
आधी रात में गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा था गांव लावर
जुनावई। दोहरे हत्याकांड में आधी रात को दो बजे गोलियों की तड़तड़ाहट से गांव गूंज उठा था। अचानक हुई गोलीबारी से पूरा गांव जाग गया और ग्रामीण सहम गए थे। रात करीब दो बजे का समय था जब हमलावरों ने घेर में सो रहे प्रताप को गोलियों से भून दिया। तीन गोलियां मारी गई थीं। इसके बाद 50 मीटर दूर सो रहे प्रताप के भतीजे उमेश को गोली मार दी। उमेश के भी तीन गोली मारी गई थीं। ग्रामीणों ने बताया कि ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज सुन कर गांव के लोग सहम गए और घरों से बाहर नहीं निकले। जब परिवार के रोने आवाज आई तो घरों से लोग बाहर आए और घटना की जानकारी हुई।
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