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ब्योरा गलत होने से फंस गई संभल जिले के 4490 किसानों की प्रधानमंत्री सम्मान निधि

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संभल। ब्योरा गलत होने से संभल जिले के 4490 किसानों की प्रधानमंत्री सम्मान निधि फंस गई। अब बैंक और तरसील के राजस्व कर्मचारी ब्योरे को दुरुस्त कराएंगे तब किसानों के खाते में सम्मान निधि के रुपये आएंगे। संभल ऐसा जनपद है जहां पर किसान के नाम और खाता संख्या की फीडिंग में काफी त्रुटियां सामने आ रही हैं। बैंक खाता और नाम में हुई त्रुटियों की वजह से जिन किसानों की सम्मान निधि नहीं मिल सकी उनमें से 4490 किसानों की सूची जिले के कृषि विभाग को प्राप्त हो चुकी है। यह संख्या और बढ़ सकती है।
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जनपद में छोटे बड़े किसानों की संख्या 2,74,840 है। इसमें वे किसान प्रधानमंत्री किगसान सम्मान निधि के दायरे से बाहर होंगे जो आयकरदाता हैं या फिर सरकारी कर्मचारी हैं। कुल किसानों में दो लाख किसान ऐसे हैं जिनका डाटा आनलाइन हो चुका है। शेष का ब्योरा कंप्यूटर में फीड करके आनलाइन किया जाना है। कृषि विभाग की ओर से सभी पात्र किसानों के नाम सूची में डाटा फीड किए जाएंगे। ताकि हर वर्ष समय पर आर्थिक मदद खाते में आ सके। यह माना जा रहा है कि जिले में दो लाख से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा।
पात्रता सूची को अंतिम रूप देने के काम में कृषि विभाग लगा हुआ है। इसमें राजस्व विभाग का भी सहयोग लिया जा रहा है। जिला कृषि अधिकारी नरेंद्र कुमार मौर्य के मुताबिक जनपद संभल में अब तक 1,23,330 किसानों के खाते में दो-दो हजार रुपये आ चुके हैं।
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जबकि 90,687 किसान ऐसे हैं जिनके खाते में दो-दो हजार रुपये की दूसरी किस्त भी आ गई है। अब इन किसानों को तीसरी किस्त की राशि आने का इंतजार है क्योंकि एक किसान के खाते में में सरकार ने छह हजार रुपये प्रति वर्ष सहायता देने का एलान किया था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा वित्त मंत्री ने 2019-20 के अंतरिम बजट में छोटे और सीमान्त किसानों के लिए की थी। इस योजना का लाभ पहले दो हेक्टेयर तक जोत वाले किसानों को मिलना था लेकिन अब योजना का दायरा बढ़ गया। कुछ श्रेणियों के किसानों को छोड़कर अधिकतर किसान लाभ पाएंगे।

इन्हें नहीं मिलेगा किसान सम्मान निधि का लाभ
सरकारी कर्मचारियों और आयकर दाताओं को नहीं मिलेगा लाभ
पेशेवर निकायों के पास पंजीकृत चिकित्सकों, इंजिनियरों, वकीलों, चार्टर्ड अकाउंटेंट और वास्तुकारों और उनके परिवार के लोग भी लाभ उठाने के पात्र नहीं होंगे।
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सभी वयोवृद्ध/रिटायर्ड पेंशनर जिन्हें 10,000 रुपये या इससे ज्यादा की पेंशन मिलती है, वे भी योजना का फायदा नहीं ले पाएंगे।
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