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Sambhal News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 12 साल की जेल

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चंदौसी। थाना बहजोई क्षेत्र के वर्ष 2020 के मामले में न्यायालय ने मानसिक तौर पर कमजोर नाबालिग से दुष्कर्म के एक दोषी को 12 वर्ष के कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पॉक्सो के न्यायालय में हुई।
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विशेष लोक अभियोजक आदित्य कुमार सिंह और नरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि थाना बहजोई क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित पिता ने थाना पुलिस को तहरीर दी थी। जिसमें पीड़ित ने बताया कि 26 सितंबर 2020 की शाम करीब साढ़े चार बजे उसकी 14 वर्षीय पुत्री जो मानसिक तौर पर कमजोर है, वह जंगल में शौच के लिए गई थी। उसी समय चंद्रकेश उर्फ चोखे यादव वहां आ गया और पुत्री को अकेला आता देख बुरी नीयत से पकड़ लिया और छेड़खानी करने लगा। पुत्री के चीखने चिल्लाने पर गांव की अन्य लड़कियां दौड़ कर मौके पर पहुंच गईं। जिससे आरोपी देख लेने की धमकी देते हुए भाग गया। तहरीर पर पुलिस ने छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी।
विवेचक द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया। विवेचना के बाद पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धारा बढ़ाते हुए चंद्रकेश उर्फ चोखे के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया।
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मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक ने साक्ष्यों के आधार पर बहस की। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि न्यायालय ने चंद्रकेश उर्फ चोखे को नाबालिग से दुष्कर्म की धाराओं में दोषी करार दिया। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगताना होगा।
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छेड़खानी में दोषी का एक वर्ष का साधारण कारावास
चंदौसी। न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन/न्यायिक मजिस्ट्रेट ने थाना बहजोई के वर्ष 2010 के छेड़खानी के मुकदमे में दोषी को एक वर्ष के साधारण कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
सहायक अभियोजन अधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि थाना बहजोई क्षेत्र के एक गांव की पीड़िता ने पुलिस को तहरीर दी थी। जिसमें बताया कि 20 जून 2010 की दोपहर तीन बजे करीब वह अपने पड़ोस में जा रही थी। रास्ते में सुनील निवासी दबतोरी थाना बिसौली जिला बदायूं उसे मिला और उसे अकेला पाकर बुरी नीयत से पकड़ लिया। अश्लील हरकतें करने लगा। शोर मचाने पर परिवार के लोग आ गए। उन्हें देख आरोपी भाग गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। न्यायालय ने सुनील को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास और 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर 10 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। संवाद
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