बबराला। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वोट डालने को आधार कार्ड सहित आयोग ने 12 विकल्प घोषित किए है। इनमें से वोट डालते समय एक विकल्प साथ होना आवश्यक है। तभी मतदाता अपना वोट डाल सकेंगे।
उपजिला निर्वाचन अधिकारी प्रेम चंद्र यादव ने बताया कि मतदान के लिए मतदाता के पास मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सर्विस पहचान, पेन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, आधार कार्ड, पेंशन दस्तावेज, सरकारी पहचान पत्र, पास बुक सहित 12 विकल्प शामिल हैं। उक्त सभी विकल्पों में मतदान करते समय एक विकल्प होना आवश्यक है।