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Sambhal News: बवाल में 108 आरोपी भेजे गए थे जेल, अब तक 30 को मिली जमानत

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संभल। 24 नवंबर को हुए बवाल में गिरफ्तारी किए गए 108 आरोपियों में से 30 को ही जमानत मिली है। दो आरोपी शुक्रवार को ही जेल से आए हैं। अभी 78 आरोपी जेल में बंद हैं। इसमें मुल्ला अफरोज पर एनएसए की कार्रवाई की जा चुकी है। जेल में बंद आरोपियों में महिलाएं भी शामिल हैं। दो आरोपियों की जमानत तो सुप्रीम कोर्ट से हुई थी। अन्य ज्यादातर आरोपियों की जमानत की प्रक्रिया हाईकोर्ट में चल रही है। हालांकि अभी कुछ आरोपियों की सुनवाई ही दिसंबर के पहले सप्ताह में होने की उम्मीद है।24 नवंबर को जामा मस्जिद का सर्वे करने के दौरान बवाल हुआ था। जिसमें पथराव, आगजनी और तोड़फोड़ भीड़ ने की थी। जामा मस्जिद के बाद हिंदूपुरा खेड़ा इलाके में पुलिस पर हमला कर दिया गया था। इस बवाल में 2750 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। जिसमें 12 मुकदमे दर्ज हुए थे। इन मुकदमों के बाद संभल कोतवाली पुलिस ने 72 आरोपी गिरफ्तार किए और नखासा थाना पुलिस ने 36 आरोपियों को जेल भेजा था। अब इन गिरफ्तार आरोपियों में संभल कोतवाली क्षेत्र के 23 आरोपी जेल से आ चुके हैं।
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जबकि नखासा थाना क्षेत्र के सात ही आरोपी जेल से छूटे हैं। अन्य की जमानत का प्रार्थना पत्र हाईकोर्ट में है। असमोली सीओ कुलदीप सिंह ने बताया कि संभल कोतवाली और नखासा थाना क्षेत्र के 30 ही आरोपियों को जमानत मिली है। 78 आरोपी जेल में बंद हैं।
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पांच लोगाें की मौत से बिगड़े थे हालात
जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए बवाल में पांच लोगों की मौत हो गई थी। इसमें शारिक साटा और उसकी गिरोह की भूमिका सामने आई थी। इसके बाद ही शारिक साटा के गुर्गे मुल्ला अफरोज, गुलाम और वारिस को गिरफ्तार किया गया था। इन आरोपियों पर हत्या समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। इसमें मुल्ला अफरोज के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई हो चुकी है। अन्य दो आरोपियों के खिलाफ भी एनएसए के तहत ही कार्रवाई होनी है।
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