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सीमित यात्रियों के साथ होगा वाहनों का संचालन

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सीमित यात्रियों के साथ होगा वाहनों का संचालन
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सहारनपुर। अनलॉक वन के लिए शासन के साथ ही जिला प्रशासन स्तर पर भी गाइडलाइंस जारी की गई है। इसके तहत सीमित यात्रियों के साथ ट्रेनों, रोडवेज बसों, थ्री व्हीलर सहित अन्य वाहनों का संचालन हो सकेगा। खिलाड़ी स्टेडियम में अभ्यास कर सकेंगे, लेकिन दर्शक नहीं जा पाएंगे। बरातघर खुलेंगे। पार्कों में सुबह शाम सैर सपाटा हो सकेगा। पूर्व के रोस्टर सिस्टम के अनुसार समस्त बाजार सुबह नौ से शाम सात बजे तक खुलेंगे। रात नौ से सुबह पांच बजे तक पूर्ण रूप से निषेद्याज्ञा लागू रहेगी। वहीं कोरोना की स्थिति को देखते हुए गाइडलाइंस में फेरबदल किया जा सकता है।
शासन की ओर से रविवार दोपहर जारी गाइडलाइंस की समीक्षा करते हुए डीएम अखिलेश सिंह ने देर रात दिशा निर्देश जारी किए। इनके अनुसार अनलॉक वन में हॉट स्पॉट एरिया में पूर्व की तरह प्रतिबंध जारी रहेंगे। हॉट स्पॉट के बाहर बाकी गतिविधियां संचालित हो सकेंगी। सोशल डिस्टेंस सहित अन्य शर्तों के साथ स्ट्रीट वेंडर काम कर सकेंगे।
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शर्तों के साथ इनके लिए रहेगी अनुमति
- समस्त बाजार सुबह नौ बजे से शाम सात बजे तक खुलेंगे। रोस्टर सिस्टम पूर्व की तरह रहेगा। सब्जी मंडी सुबह चार से सात बजे तक खुलेगी। रिटेल का वितरण सुबह छह से नौ बजे तक होगा।
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- राजकीय कार्यालय 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। स्टाफ को तीन पालियों में विभाजित किया जाएगा। कार्यालयों में सैनिटाइजेशन, फेस मास्क, फेस कवर, सोशल डिस्टेंस अनिवार्य।
- कंटेनमेंट के बाहर औद्योगिक इकाइयों में कार्य की अनुमति होगी। रात की शिफ्ट के लिए परिवहन व्यवस्था औद्योगिक इकाई को ही करनी होगी।
- बरातघर खोले जाएंगे, शादी की पूर्व अनुमति नगर मजिस्ट्रेट या एसडीएम से लेनी होगी। 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे।
- सोशल डिस्टेंस के साथ सैलून संचालित होंगे।
- चार पहिया वाहनों में वाहन चालक के अतिरिक्त दो लोगों को ही अनुमति होगी। यदि परिवार के बच्चे हैं तो दो बच्चे तक अनुमति होगी।
- बाइक पर एक ही व्यक्ति की अनुमति होगी, लेकिन महिला साथ होगी तो उसे भी अनुमति।
- कोरोना संक्रमण संबंधी ट्रेनिंग के बाद निजी अस्पताल भी दे पाएंगे जरूरी चिकित्सीय सेवाएं।
- आरोग्य सेतु एप का प्रयोग अनिवार्य
इनकी अभी नहीं होगी अनुमति
- आठ जून से पहले धर्म स्थलों पर नहीं होगी पूजा पाठ और कोई आयोजन।
- होटल, रेस्टोरेंट सहित शापिंग मॉल के लिए एक सप्ताह का करना होगा इंतजार।
- सिनेमा हॉल, स्कूल कालेज, प्रशिक्षण संस्थान, जिम, तरणताल, थियेटर अगले आदेश तक बंद रहेंगे।
- अंतिम संस्कार के लिए 20 से अधिक लोग अनुमन्य नहीं होंगे।
- सार्वजनिक स्थल पर नहीं थूक सकते, दंडनीय अपराध होगा।
- रात नौ से सुबह पांच बजे तक सड़कों पर नहीं घूम सकते।
- हॉट स्पॉट एरिया से कोई कर्मचारी औद्योगिक इकाई में काम नहीं करेगा।
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