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दिल्ली दंगे केस: उमर खालिद-शरजील इमाम की जमानत खारिज, SC के फैसले पर इमरान मसूद ने उठाए सवाल

Mon, 05 Jan 2026 01:36 PM IST
डिंपल सिरोही न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर

सार

दिल्ली दंगों की साजिश मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज होने पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जमानत को मौलिक अधिकार के रूप में भी देखा जाना चाहिए।

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कांग्रेस नेता इमरान मसूद - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साज़िश से जुड़े मामले में आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं कई बार यह कह चुका है कि जमानत मौलिक अधिकार है, ऐसे में इस पहलू पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

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मौलिक अधिकार का भी हो मूल्यांकन
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार कहा है कि जमानत मौलिक अधिकार है। अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है तो उसे भी देखा जाना चाहिए। उन्होंने संकेत दिया कि लंबे समय तक विचाराधीन कैद में रखे जाना भी एक गंभीर मुद्दा है, जिस पर न्यायिक नजरिया संतुलित होना चाहिए।

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सियासी महकमे में चर्चा
उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज होने के बाद यह मामला एक बार फिर राजनीतिक और कानूनी बहस का केंद्र बन गया है। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के कई नेताओं ने इस फैसले पर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, जबकि सरकार समर्थक पक्ष इसे कानून के दायरे में लिया गया निर्णय बता रहा है।



आगे की राह पर नजर
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत जारी रहेगी। इमरान मसूद के बयान के बाद यह मुद्दा एक बार फिर मौलिक अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन को लेकर चर्चा में आ गया है।
 
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