सहारनपुर। अदालत ने हत्या के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी अब्दुल कादिर और सलमान निवासी चिलकाना पर चार लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
वादी सलीम ने थाना चिलकाना पर अब्दुल कादिर और सलमान के ऊपर हत्या करने का आरोप लगाया था। तहरीर में बताया कि दोनों ने उसके पुत्र शोएब के ऊपर तेल डालकर आग लगा दी। इसके बाद थाना चिलकाना ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज किया। विवेचना के बाद मामले को अदालत में दायर किया गया। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-15 की अदालत में जारी थी। अदालत ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद दोषियों को सजा सुनाई है।