सहारनपुर। भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन प्राधिकरण मेरठ ने ट्रांसपोर्ट नगर भूमि अधिग्रहण में मुआवजे को लेकर किसानों के लिए राहत भरा फैसला दिया है। इसमें किसानों को 15 गुणा मुआवजा देने का आदेश दिया गया है।
दरअसल, वर्ष 2000 में देहरादून रोड पर विकास प्राधिकरण ने ट्रांसपोर्ट नगर के लिए भूमि अधिग्रहण की कवायद शुरू की थी। इसके लिए चार गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया गया था। वर्ष 2003 में अवार्ड किए गए थे। इसमें चारों गांवों में किसानों को अलग-अलग दर से मुआवजा दिया गया था। सड़क दूधली में 12.30 रुपये प्रति वर्ग गज, दरा राजपुर बैरून में 22.16 रुपये प्रति वर्ग गज और माहीपुरा बैरून में 31.51 रुपये प्रति वर्ग गज का मुआवजा किसानों को किया गया था। ट्रांसपोर्ट नगर के लिए सड़क दूधली की लगभग 21 एकड़, दरा राजपुर बैरून की करीब 22 एकड़, चकहरेटी की सात और माहीपुरा बैरून की दो एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गई थी।
मुआवजा बढ़ाने की मांग को लेकर किसानों ने मेरठ ट्रिब्यूनल में अपील की थी। करीब 23 वर्ष के बाद ट्रिब्यूनल ने अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा 262 रुपये प्रति वर्गगज निर्धारित किया है। साथ ही बढ़ी हुई प्रतिकर राशि पर 30 फीसदी की दर से सोलेशियम और नियमानुसार 12 प्रतिशत वार्षिक अतिरिक्त धनराशि देय होगी। इसके अलावा अधिग्रहीत भूमि पर कब्जा लेने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए नौ और उसके बाद भुगतान होने तक 15 फीसदी प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय होगा।