सहारनपुर। लॉकडाउन के दौरान सोमवार से जिले में हॉट स्पॉट एरिया को छोड़कर और खुले क्षेत्रों में शराब की दुकानें सशर्त खोली जाएंगी। अभी इसके लिए सुबह दस से शाम सात बजे तक का समय प्रस्तावित है, लेकिन इसमें देर रात तक संशोधन होने की संभावना है। इसलिए समय की नई स्थिति बाद में जारी की जा सकती है। सोशल डिस्टेंस और अन्य नियमों के पालन के साथ दुकानें खुलेंगी। इसके अलावा सावधानी बरतते हुए मनरेगा के काम हो सकेंगे। हेयर कटिंग, सैलून और स्पा की दुकानें बंद रखी जाएंगी। मैंगो पैक हाउस संचालित होगा।
रियायतों की स्थिति पर देर रात तक जारी रही मीटिंग में डीएम अखिलेश सिंह ने बताया कुछ शर्तों के साथ अन्य उद्योग संचालित होंगे। जिले में आईटीसी, यूनिटेक और स्टार पेपर मिल जैसी इकाइयों को कम श्रमिकों के साथ संचालित करने पर भी मंथन किया, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि सहित अन्य उद्योग संचालित किए जाएंगे।
शर्तों के साथ जिले में इनकी होगी अनुमति
हॉट स्पॉट एरिया से दूर और खुले इलाकों में शराब की दुकानें
शर्तों के साथ कुछ उद्योगों का हो सकेेगा संचालन
इन उद्योगों में 33 फीसदी ही रह पाएंगे श्रमिक
श्रमिकों की रैंडम स्क्रीनिंग करानी होंगी
कृषि, उत्पादन और सहायक व्यवसाय को स्वीकृति
ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर संभावित उद्योग
फल, सब्जी, दाल, चावल खाद्यान्न की मंडियां
दुग्ध, पशु चारा, पशुपालन और दवा की आपूर्ति
चिकित्सीय सेवाएं और अस्पताल में इलाज
रसोई गैस की आपूर्ति
पेट्रोल, डीजल की आपूर्ति
बुक्स, स्टेशनरी की सेवाएं
फूड, मेडिकल जैसी सेवाओं की हेल्पलाइन
जिले में इन सेवाओं की नहीं होगी अनुमति
बुजुर्ग और दस साल से छोटे बच्चे बाहर नहीं निकलेंगे
स्पा, हेयर कटिंग और सैलून नहीं खुलेंगे
शापिंग मॉल्स नहीं खुलेंगे
स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे
गैरजरूरी सामान की दुकानें नहीं खुलेंगी
धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे
होटल, सिनेमाहाल नहीं खुलेंगे
जरूरी सेवाओं के अलावा वाहन नहीं चलेंगे
यात्री बसों का संचालन नहीं होगा
खेल संस्थान, जिम की सेवाएं बंद रहेंगी