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छेड़छाड़ के आरोपी को तीन वर्ष का कारावास

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सहारनपुर। नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 16 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता चंचल पुंडीर व राजबीर सिंह ने बताया कि आरोपी विक्रम निवासी गांव कल्लरपुर राजपूत थाना नानौता को साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि 10 अगस्त 2017 को खेत में गोबर डालने गई नाबालिग लड़की के साथ विक्रम ने छेड़छाड़ की थी। पीड़िता की मां ने थाना नानौता में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में बृहस्पतिवार को न्यायालय ने आरोपी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और 16 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया।
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