सहारनपुर। गिरोहबंद होकर वाहन चोरी करने के दोषी को अदालत ने तीन वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा करने पर दोषी को एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
मामले के तहत, एक फरवरी 2022 को थाना बिहारीगढ़ के प्रभारी निरीक्षक ने मौखिक बयान दिया था कि शाहआलम निवासी ढाक्कन चौक, कस्बा खतौली थाना खतौली अपने साथियों के साथ मिलकर वाहन चोरी करने व पुलिस पार्टी पर हमला करने का अपराध करते हैं। इनके विरुद्ध जिला मजिस्ट्रेट की ओर से गैंग चार्ट अनुमोदित किया गया है। जिसे जिला मजिस्ट्रेट सहारनपुर और एसएसपी सहारनपुर ने भी पुष्ट किया है। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कक्ष संख्या पांच में जारी थी। पत्रावलियों पर आए साक्ष्य और गवाही के आधार पर अदालत ने दोषी शाहआलम को तीन वर्ष की सजा और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
उधर एक दूसरे मामले में पॉक्सो एक्ट में बंदी राजन को अदालत ने सुनवाई के बाद जमानत दे दी है। मामले के मुताबिक थाना नागल में एक व्यक्ति ने तहरीर देकर बताया था कि उसके लड़के के साथ कुकर्म किया है, साथ ही वीडियो भी बनाई गई।
पुलिस ने मामले की जांच के बाद मुकदमा दर्ज कर वाद अदालत में दायर किया था। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कक्षा संख्या 13 में विचाराधीन थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने अधिवक्ताओं की बहस के बाद एक आरोपी राजन की जमानत स्वीकार कर ली है।