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हत्या के मामले में तीन को आजीवन कारावास

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-- दोषियों पर एक लाख छह हजार पांच रुपये अर्थदंड भी लगाया
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संवाद न्यूज एजेंसी
सहारनपुर। बेहट के साहिब हत्याकांड के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या तीन ने दोष सिद्ध होने पर तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषियों पर एक लाख छह हजार पांच रुपये अर्थदंड भी लगाया गया।
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कोतवाली बेहट क्षेत्र के मोहल्ला गाडान निवासी साहिब 26 दिसंबर 2017 की दोपहर घर से किसी काम के लिए बाहर गया था, लेकिन वह घर नहीं लौटा था। अगले दिन उसका शव गांव में ही जंगल में पड़ा मिला था। इस मामले में मृतक के भाई वाजिद ने गांव के ही शाहबाज, छोटू और वाजिद के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले में जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मामला अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या तीन के यहां विचाराधीन था। बुधवार को न्यायालय ने तमाम गवाहों और साक्ष्य को सुनने के बाद से तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है।
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