संवाद न्यूज एजेंसी
सहारनपुर। विवाहिता की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार ने पति सहित तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पति सौरभ, ससुर नरेंद्र व सास सुदेश पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
धर्मपाल ने थाना नकुड़ में लिखित तहरीर दी थी। बताया कि बेटी सुमन की शादी आठ दिसंबर 2019 को सौरभ निवासी ग्राम पदम नगली थाना नकुड़ के साथ हुई थी। आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही बेटी के ससुराल वाले उसे कम दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करते थे। साथ ही आस-पड़ोस में होने वाली शादी का हवाला देते हुए कम दहेज लाने पर तानाकशी करते थे। बेटी के साथ कई मारपीट भी की गई। इस संबंध में सुमन ने अपने परिजनों को कई बार जानकारी भी दी।
गला दबाकर की गई थी हत्या
धर्मपाल ने बताया कि आठ फरवरी 2020 को बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी गई। आरोपियों ने बताया कि उनकी बेटी को हार्टअटैक आया है। उसकी मृत्यु हो गई है। जब वे मौके पर पहुंचे तो बेटी के गले पर दबाने के निशान थे। जब इस संबंध में ससुराल पक्ष से पूछा तो उन्होंने हार्टअटैक से इन्कार करते हुए फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की बात कही। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की। जांच के दौरान पुलिस ने मौके से सफेद कपड़े का पुलिंदा व जूट की रस्सी समेत अन्य साक्ष्य बरामद किए। विवेचना के बाद मामले को अदालत में दाखिल किया गया। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद दोषियों को सजा सुनाई है।