सहारनपुर। 14 वर्ष पुराने मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में एसीजेएम विशेष न्यायाधीश एमपी व एमएलए न्यायधीश ने पूर्व विधायक शशी बाला पुंडीर सहित तीन को दोष मुक्त करार दिया है।
अभियोजन के अनुसार 16 जुलाई 2008 को डीएवी स्कूल में पढ़ने वाले पूर्व विधायक शशी बाला पुंडीर के भतीजे विश्वजीत का झगड़ा हो गया था। कॉलेज पहुंचकर पूर्व विधायक शशिबाला पुंडीर, भाजपा नेता अनेश शर्मा और अक्षय चौधरी ने विरोध दर्ज कराया था। तब, तत्कालीन प्रधानाचार्य मीनू भट्टाचार्य के साथ इनका झगड़ा हो गया था। मीनू भट्टाचार्य ने कोर्ट के माध्यम से पूर्व विधायक शशि बाला पुंडीर, अनेश शर्मा, अक्षय चौधरी सहित पांच लोगों के खिलाफ न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। अधिवक्ता देव कुमार उपाध्याय ने बताया कि एसीजेएम विशेष न्यायाधीश एमपी व एमएलए न्यायाधीश मयंक प्रकाश ने तमाम गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर शशिबाला पुंडीर, अनेश शर्मा, अक्षय चौधरी को दोषमुक्त कर दिया है।