गंगोह। पंजाब नेशनल बैंक की गंगोह शाखा में लंच टाइम को लेकर उठे विवाद पर आरटीआई से स्थिति स्पष्ट हो गई है। आरटीआई के तहत मिली जानकारी के अनुसार बैंक में काम बंद कर लंच करने का कोई निर्धारित नियम नहीं है और ग्राहकों का कार्य प्रभावित नहीं किया जा सकता।
गांव मोहड़ा निवासी एडवोकेट योगेश चौधरी ने बताया कि वह एक जनवरी को दोपहर करीब सवा दो बजे अपने क्लाइंट का करंट अकाउंट खुलवाने के लिए पंजाब नेशनल बैंक, नानौता रोड स्थित शाखा पहुंचे थे। इस दौरान शाखा प्रबंधक ने यह कहकर कार्य करने से मना कर दिया कि दोपहर 2 से 3 बजे तक लंच टाइम होता है। एडवोकेट द्वारा आपत्ति जताने पर कथित रूप से उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। इसके बाद एडवोकेट ने बैंक के प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली, को शिकायत भेजी और लंच टाइम संबंधी नियमों की जानकारी के लिए आरटीआई आवेदन किया। प्राप्त उत्तर में बताया गया कि बैंक में लंच के लिए कोई निश्चित समय-सीमा तय नहीं है और दोपहर 2 से 3 बजे के बीच भी बैंकिंग कार्य जारी रखने की व्यवस्था है।
आरटीआई के अनुसार, बैंक कर्मचारी काम रोककर लंच नहीं कर सकते और यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहकों का कोई कार्य प्रभावित न हो। यह जानकारी प्राप्त होने के बाद अब योगेश चौधरी ने शाखा प्रबंधक के खिलाफ बैंक के नई दिल्ली स्थित प्रधान कार्यालय में शिकायती पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है। उधर शाखा प्रबंधक नरेंद्र सिंह का कहना है कि अभद्रता का आरोप गलत है।