सहारनपुर। ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक के रूप में नियुक्त करने के निर्णय पर प्रयागराज हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। सुनवाई 13 जुलाई को होगी। इस फैसले पर ग्राम प्रधानों ने अपनी राय जाहिर की है।
उनका कहना है कि सरकार को हाईकोर्ट में सशक्त पैरवी करनी चाहिए। जरूरी हो तो सर्वोच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाना चाहिए। यदि ग्राम प्रधानों को प्रशासक के पद से हटाया जाता है, तो गांवों का विकास अवरुद्ध हो जाएगा।
जिले में 884 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें से 12 में फिलहाल ग्राम प्रधान निर्वाचित नहीं है। 26 मई को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद 27 मई से सरकार ने शासनादेश जारी कर ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया था। यह ऐसा पहला मौका था, जब एडीओ पंचायत के स्थान पर ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक बनाया गया। इस निर्णय का जिले के ग्राम प्रधानों ने स्वागत भी किया था। अब जब हाईकोर्ट ने इस निर्णय पर फिलहाल रोक लगाई है तो ग्राम प्रधानों का कहना है कि इससे ग्राम पंचायतों का विकास रुक जाएगा।