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Saharanpur News: पॉक्सो एक्ट के दोषी को अदालत ने सुनाई 20 वर्ष की सजा

Tue, 22 Jul 2025 01:14 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
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सहारनपुर। अदालत ने पॉक्सो एक्ट के दोषी को 20 वर्ष की सजा और 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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वादी ने थाना बेहट को लिखित तहरीर दी थी। इसमें आरोप लगाया कि अमित उर्फ रूद्र निवासी अंबाला ने उसकी नाबालिग बेटी के अश्लील फोटो एडिट कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की। मामले की चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई। सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-13 में जारी थी। अदालत ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद दोषी को सजा सुनाई है।

नशा तस्करी में तीन दोषियों को सजा

उधर, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-12 ने मादक पदार्थों की तस्करी के तीन दोषियों को दस-दस वर्ष की सजा और कुल तीन लाख रुपये का अर्थदंड से दंडित किया है। थाना सरसावा पुलिस ने सौकत अली निवासी नेपाल, उमेशराम निवासी बिहार और सुनील कुमार यादव निवासी हरदोई के कब्जे से सात किलो 190 ग्राम अवैध चरस बरामद की थी। पुलिस ने एनडीपीएस समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद अदालत ने तीनों दोषियों को सजा सुनाई।
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उधर, दूसरे मामले में सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्षा संख्या-11 ने नशा तस्करी के आरोपी को तीन वर्ष की कैद और 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। थाना नानौता ने दोषी साजिद निवासी थाना नानौता के पास से 15 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की थी। जांच के बाद मामले को अदालत में दाखिल किया। सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषी को सजा सुनाई।
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