सहारनपुर। दुपहिया चलाते समय मोबाइल पर बातचीत करना अब महंगा पड़ेगा। परिवहन विभाग की ओर से अब 500 रुपये की जगह 1000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। इसी तरह एंबुलेंस को रास्ता न देने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना वसूला जा सकता है। शमन शुल्क के बारे में किए गए संशोधन के बारे में संभागीय परिवहन विभाग ने भी गाइडलाइंस जारी की हैं।
एआरटीओ प्रवर्तन घनश्याम मिश्रा के अनुसार इस बारे में अधिसूचना जल्द ही पहुंचने वाली है, लेकिन मिली जानकारी के मुताबिक वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण फैलाने की स्थिति में 10 हजार रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा। उन्होंने बताया कि ओवरलोड वाहनों के चालान में पहली बार 20 हजार रुपये जुर्माना और 2000 रुपये प्रति अतिरिक्त टन की वसूली की जाएगी। वाहन से लदा माल न उतारने की स्थिति में 40 हजार रुपये तक वसूले जा सकते हैं। वहीं, वाहन का बीमा न होने की सूरत में भी 2000 रुपये देने होंगे। एआरटीओ ने बताया कि शमन शुल्क संबंधी संशोधन के बारे में अभी पूरी गाइड लाइंस आना बाकी है।