सहारनपुर। थाना गंगोह क्षेत्र में एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने और खेत में खड़ी फसल को नष्ट करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (तृतीय) दीनानाथ शर्मा की अदालत ने सात अभियुक्तों को 10-10 साल के कारावास और प्रत्येक पर 28 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता सुशील यादव के मुताबिक गांव भगवानपुर निवासी जल सिंह ने जुलाई 2011 में गंगोह थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई । घटनाक्रम के मुताबिक जल सिंह और उनके परिवार के अन्य सदस्य खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान खेत और फसल पर कब्जा करने की नियत से गांव के निवासी कर्मपाल, कालूराम, शिव कुमार, गोविंद, कुलदीप, बिजेंद्र और अनिल कुमार ने धारदार हथियारों से हमला किया। खेत में खड़ी फसल को भी ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया।
मामले में जानलेवा हमले सहित अन्य आरोपों में केस दर्ज किया। पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सात आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया। मामले में अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में दोनों पक्षों की सुनवाई शुरू हुई। केस के लिए उपलब्ध कराए तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सातों आरोपियों को दोषी माना। आरोपियों को 10-10 साल का कारावास और प्रत्येक पर 28 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।