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Saharanpur: डबल मर्डर में आया कोर्ट का फैसला, चार सगे भाइयों समेत 13 दोषी, कोर्ट ने सुनाई ये सजा

Mon, 23 Feb 2026 06:15 PM IST
मोहम्मद मुस्तकीम अमर उजाला नेटवर्क, सहारनपुर

सार

Murder of two brothers: थाना गंगोह के कुंडा खुर्द में दो भाइयों यामीन और तासीन की हत्या कर दी गई थी। करीब साढ़े नौ साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। अपर जिला सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या तीन की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : ANI
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विस्तार
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अपर जिला सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-3 की अदालत ने दोहरे हत्याकांड में 13 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है। दोषियों में चार सगे भाई भी शामिल हैं। गंगोह के गांव कुंडा खुर्द में जमीन को लेकर यामीन और तासीन की हत्या कर दी गई थी।
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वादी इसरार निवासी कुंडा खुर्द थाना गंगोह ने 12 नवंबर 2016 को थाने में तहरीर दी थी। तहरीर में बताया कि विपक्षीगण मुन्नवर, मुस्तफा, सन्नवर, मुस्तकीम, शौकिन, मोहसीन, अनवर, इस्लाम, गुलजार, जमशेद, प्रवेज, अनवर, राकिब ने जमीन पर कब्जे को लेकर उन पर हमला कर दिया। जान से मारने की नीयत से फायरिंग भी की। इसमें उसके पिता यामीन और चाचा तासीन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अख्तर, अलीजान, गुलफाम व लियाकत गंभीर रूप से घायल हो गए। 
 
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शोर और फायरिंग की आवाज सुनकर खेतों पर काम कर रहे लोग मौके पर इकठ्ठा हो गए। इसके बाद विपक्षी भाग गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की। जांच के बाद पुलिस ने मामले को अदालत मे दाखिल किया। मामले की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक सैनी ने की। अदालत ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद सभी 13 दोषियों को सजा सुनाई है। दोषियों में मुन्नवर, मुस्तफा, सन्नवर और मुस्तकीम सगे भाई हैं।

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