न्यायाधीश मयंक प्रकाश ने धमकी देने के मामले में सपा विधायक पर आरोप तय किए, जबकि सरसावा थाने के घेराव में मामले में सभी नौ आरोपी पेश नहीं हो सके, जिस कारण इस मुकदमे में उन पर अभी आरोप तय नहीं हो सके। अदालत ने इसके लिए सपा विधायक सहित सभी आरोपियों को आगामी 27 अप्रैल को स्वयं पेश होने के आदेश दिए हैं।
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विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि धमकी देने के मामले में सपा विधायक पर आरोप तय होने पर यह मुकदमा ट्रायल पर आ गया है। इसमें भी आगामी तारीख 27 अप्रैल नियत की गई है।
सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि धमकी देने के मामले की धारा 506 में अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान है। यदि दोष सिद्ध होने पर किसी जनप्रतिनिधि को तीन साल की सजा मिलती है तो उस जनप्रतिनिधि की विधानसभा से सदस्यता खत्म हो जाएगी।