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पंप मालिक और कर्मचारी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम में रिपोर्ट दर्ज

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सरसावा (सहारनपुर)। ग्राम कुतुबपुर के समीप अवैध रूप से संचालित बायो डीजल पेट्रोल पंप पर अपमिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ बेचे जाने के मामले में पूर्ति निरीक्षक द्वारा पेट्रोल पंप स्वामी तथा मौके पर मौजूद मिले कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
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बता दें कि सोमवार को क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी दिग्विजय सिंह ने टीम के साथ कार्रवाई करते हुए सरसावा थाना क्षेत्र के ग्राम कुतुबपुर के समीप एक बायो डीजल पेट्रोल पंप पर अवैध रूप से अप मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ बेचते हुए एक कर्मचारी को पकड़ा था। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी ने बताया कि बायो डीजल पेट्रोल पंप भी अवैध रूप से संचालित था तथा उसके पास पेट्रोलियम पदार्थ बेचने के लिए भी कोई वैद्य प्रपत्र नहीं था। इसके उपरांत पेट्रोल पंप को सील करते हुए जिलाधिकारी के समक्ष प्रपत्र प्रस्तुत कर दिए गए थे। जिलाधिकारी के आदेश पर पूर्ति निरीक्षक दीपांकर शर्मा द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत पेट्रोल पंप स्वामी प्रवेज आलम तथा उसके कर्मचारी नासिर हुसैन के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है।
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