सहारनपुर। पांच वर्ष पूर्व नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने दोषी को आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अर्थदंड भी लगाया गया है।
विशेष लोक अभियोजक संजय मलिक ने बताया कि नाबालिग लड़की के पिता ने गांव पठौड़ी बक्काल निवासी संदीप पुत्र इकराम के खिलाफ पुत्री को बहला-फुसलाकर अगवा कर दुष्कर्म किए जाने का मामला नागल थाने पर 30 जून 2016 में दर्ज कराया था। आरोपी पर पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने के बाद चार्जशीट दाखिल की थी। मामला अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश) पॉक्सो कोर्ट कक्ष संख्या 13 विजय कुमार डूंगराकोठी की अदालत में विचाराधीन था। इस मामले में अदालत ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर शुक्रवार को दोषी को आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी 48 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है