संवाद न्यूज एजेंसी
सहारनपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-15 मिर्जा जीनत की अदालत ने पॉक्सो एक्ट के दोषी को 20 वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी राजकुमार निवासी थाना रामपुर मनिहारान पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
वादी ने थाना रामपुर मनिहारान पर लिखित तहरीर दी थी। बताया कि राजकुमार उसकी बेटी को बहला फुसलाकर ले गया है। साथ ही घर में रखे आभूषण और नकदी 87 हजार रुपये व साथ में फोन ले जाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की। विवेचना के बाद मामले को अदालत में दाखिल किया गया। पुलिस ने पांच जनवरी 2020 को मुकदमे में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष ने मामले की पुष्टि के लिए साक्ष्यों के साथ नौ गवाह अदालत में पेश किए। अदालत ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद दोषी को सजा सुनाई है।