- इलाहाबाद हाईकोर्ट से शराब कारोबारियों को राहत, विभाग की कार्रवाई पर न्यायिक हस्तक्षेप
संवाद न्यूज एजेंसी
सहारनपुर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टपरी क्षेत्र स्थित डिस्टिलरी इकाई के निलंबित लाइसेंस को बहाल करने का आदेश देते हुए विभागीय कार्रवाई पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के फैसले ने शराब कारोबारियों को राहत दी है। हालांकि, नियमित संचालन तत्काल शुरू नहीं हो सकेगा, क्योंकि संबंधित लाइसेंस की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है।
आबकारी विभाग ने कुछ समय पहले अनियमितताओं का हवाला देते हुए टपरी स्थित डिस्टिलरी के खिलाफ कार्रवाई की थी। कार्रवाई के तहत परिसर को सील कर लाइसेंस निलंबित कर दिया गया था, जिससे उत्पादन और उससे जुड़े व्यापारिक कार्य पूरी तरह प्रभावित हो गए थे। मामले को लेकर डिस्टिलरी प्रबंधन ने न्यायालय की शरण ली थी। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने लाइसेंस बहाल करने के आदेश जारी किए। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद आबकारी विभाग अब आगे की कानूनी रणनीति तैयार करने में जुटा है।
पुलिस ने 27 के खिलाफ की थी गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई
देहात कोतवाली पुलिस ने पिछले दिनों टपरी स्थित डिस्टलरी में 35 करोड़ की एक्साइज चोरी और अवैध शराब निर्माण मामले में 27 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। इस मामले में फैक्टरी के एमडी, यूनिट हेड और आबकारी विभाग के अधिकारियों को नामजद किया गया। देहात कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक सूबे सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।