इनमें से कोई एक दस्तावेज देना होगा जरूरी
केंद्र, राज्य सरकार, पेंशनभोगी को सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से जारी परिचय पत्र। एक जुलाई 1987 से पहले जारी कोई भी सरकारी, बैंक या डाकघर से परिचय पत्र, प्रमाण पत्र या अभिलेख। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र। मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालय से जारी मैट्रिकुलेशन या शैक्षिक प्रमाण पत्र। जिला या तहसील स्तर के सक्षम अधिकारी की ओर से जारी निवास प्रमाण पत्र। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, जहां उपलब्ध हो। राज्य या स्थानीय अधिकारी की ओर से तैयार परिवार रजिस्टर, सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, आधार कार्ड हो।