सहारनपुर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आज (शनिवार) और रविवार को नामांकन पत्र जमा कराए जाएंगे। इसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। नामांकन के दौरान कोविड गाइडलाइन का भी पालन कराया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी अखिलेश सिंह ने बताया कि जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए कलक्ट्रेट परिसर में नामांकन पत्र जमा होंगे। जबकि बीडीसी, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य पदों के लिए सभी ब्लाक कार्यालयों पर नामांकन जमा होंगे। नामांकन तीन और चार अप्रैल को सुबह आठ से शाम पांच बजे तक जमा होंगे। तैयारियों के लिहाज से कलक्ट्रेट परिसर में बेरीकेडिंग करा दी गई तो ब्लाक कार्यालयों पर भी तैयारी पूरी कर ली गईं।
वहीं, शुक्रवार को जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए 127 नामांकन पत्र खरीदे गए। अब तक 512 नामांकन पत्र की बिक्री हो चुकी है। नामांकन पत्र शनिवार को सुबह आठ बजे से जमा होने शुरू हो जाएंगे। कलक्ट्रेट परिसर में पर्याप्त संख्या में पुलिस तैनात रहेगी।
ऐसे करना होगा नामांकन
नामांकन पत्र स्वयं प्रत्याशी या उसका प्रस्तावक प्रस्तुत कर सकता है। आरक्षित पदों के लिए जाति प्रमाणपत्र तथा निर्वाचक नामावली के संबंधित अंश की प्रतिलिपि लगानी आवश्यक है। ग्राम पंचायत सदस्य के प्रत्याशी के प्रस्तावक उसी निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) का मतदाता होना जरूरी है। ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी का प्रस्तावक ग्राम का मतदाता हो, सदस्य क्षेत्र पंचायत प्रत्याशी का प्रस्तावक भी विकास खण्ड के उसी मतदाता होना चाहिए। जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी का प्रस्तावक जिला पंचायत के उसी निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) से होना चाहिए।
समितियों की बकायेदारी का नो-डयूज नहीं अनिवार्य
किसी भी पद के उम्मीदवार को ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की देयता (ड्यूज) का बकायेदार होने की स्थिति में नामांकन पत्र निरस्त हो जाएगा। हालांकि सहकारी समितियों के नोड्यूज (अनापत्ति प्रमाणपत्र) देना अनिवार्य नहीं होगा।
- निर्वाचन अधिकारी देंगे रसीद
उम्मीदवार जमानत की धनराशि कोषागार चालान द्वारा बैंक में या रसीद-385 के द्वारा नकद रिटर्निंग या सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करा सकेंगे। इसके बदले उम्मीदवार को शुल्क जमा की रसीद दी जाएगी।
जिला पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन
वार्ड संख्या --------- नामांकन स्थल
01 से 10 ----------- न्यायालय कक्ष, नगर मजिस्ट्रेट
11 से 25------------ न्यायालय कक्ष, जिला मजिस्ट्रेट
26 से 32 ----------- न्यायालय कक्ष, अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त एवं राजस्व
33 से 40------------ न्यायालय कक्ष अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन
41 से 49------------न्यायालय कक्ष, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी