सहारनपुर में होटलों और क्लबों में होने वाले नए साल के जश्न पर टैक्स चुकाना होगा। इसके लिए होटल और क्लब संचालकों को डीएम से अनुमति लेनी होगी।
बिना अनुमति के किसी भी होटल या क्लब में कार्यक्रम होता पकड़े जाने पर टैक्स तो देना ही होगा, साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड अलग से चुकाना होगा।
नव वर्ष की पूर्व संध्या और नव वर्ष पर होटलों और क्लबों में हर्ष और उल्लास से जुड़े कार्यक्रम होते रहे हैं। ऐसे कार्यक्रमों के होने पर उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम 1979 की धारा 7जी के तहत मनोरंजन कर विभाग टैक्स वसूलता रहा है।
ऐसे आयोजनों की अनुमति डीएम के द्वारा निर्गत की जाती है। यदि कोई होटल या क्लब ऐसे आयोजन बिना अनुमति लिए करता है तो आयोजक के विरुद्घ अधिनियम के तहत टैक्स के साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड लगाने का प्रावधान भी है।
मनोरंजन कर विभाग ने कार्रवाई से बचने के लिए होटल और क्लब स्वामियों को इस प्रकार के आयोजनों की अनुमति डीएम से लेने को कहा है। अन्यथा की स्थिति में कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी गई है।