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हत्या के मामले में मां-बेटे को आजीवन कारावास

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सहारनपुर। जिले के थाना बड़गांव क्षेत्र के बेलड़ा गांव में चार साल पहले 16 वर्षीय किशोर की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गांव की ही एक महिला और उसके बेटे को दोषी मानते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न देने की सूरत में छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास दिया जाएगा।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार चार साल पहले थाना बड़गांव क्षेत्र के गांव बेलडा निवासी ताहिर ने पुलिस को तहरीर दी थी कि उसका 16 वर्षीय बेटा अफजाल उर्फ काला 24 अप्रैल 2016 को अपने चाचा के खेतों की ओर गया था। बाद में वह घर नहीं लौटा। उसे कुछ लोगों ने गांव के ही लाखन के साथ देखा था। बाद में अफजाल एक खेत में बने नलकूप के गड्ढे में मृत अवस्था में मिला था। उसके ऊपर ईंटें पड़ी थीं। इसके चलते ईंटों से पीटकर हत्या की आशंका जताई गई। पुलिस की छानबीन और विवेचना में पैसों के लेनदेन के साथ ही लाखन की ओर से जान से मारने की धमकी देने सहित अन्य बातें सामने आई थीं। पुलिस ने हत्या में रिपोर्ट दर्ज कर लाखन और उसकी मां ज्ञानवती को आरोपी बनाते हुए कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी। कोर्ट में चली सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार (तृतीय) की अदालत ने लाखन और उसकी मां ज्ञानवती को दोषी करार दिया। अदालत ने इन आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ ही 10-10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर छह-छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगतनी होगी।
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