गैंगस्टर एक्ट में पांच साल की सजा
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-08 ने गैंगस्टर एक्ट में एक अभियुक्त को पांच साल तीन माह 15 दिन के कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि 15 मई 2017 को कुतुबशेर थाने पर गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज हुआ था। पुलिस की ओर से सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के कारण न्यायालय ने अभियुक्त शहजाद पुत्र जमशेद निवासी टपरी को पांच वर्ष तीन माह 15 दिन का कारावास तथा पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।