फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हत्याकांड: अदालत ने तीन लोगों को सुनाई उम्रकैद की सजा, 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया

Sat, 17 Sep 2022 04:41 PM IST
मेरठ ब्यूरो अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर

सार

अदालत ने हत्या के मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सुनाई है। इसके अलावा 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन
अदालत। - फोटो : amar ujala
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

सहारनपुर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या- एडीजे-3 ने हत्या के मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।

विज्ञापन


एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि 21 अप्रैल 2011 को श्यामलाल निवासी इंद्रा कॉलोनी वाल्मीकि बस्ती ने थाना कुतुबशेर पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसके पुत्र जितेंद्र की पुरानी रंजिश में कॉलोनी के ही नरेश, विजय और सोनु पुत्रगण रमेशचंद ने छुरी मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किए।

वहीं इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-3 में हुई। एसएसपी ने बताया कि पुलिस की सशक्त पैरवी एवं सबूतों के कारण अदालत ने तीनों आरोपियों नरेश, विजय और सोनू को जितेंद्र की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन


यह भी पढ़ें: खौफनाक: रात में शूटर को घर में सुलाया, सुबह हाथ में थमाई पिस्टल, बोली- बच न जाए पति, कातिलों ने उगला पूरा सच

विज्ञापन

गैंगस्टर एक्ट में पांच साल की सजा
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-08 ने गैंगस्टर एक्ट में एक अभियुक्त को पांच साल तीन माह 15 दिन के कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

यह भी पढ़ें: पति का मर्डर: मास्टरमाइंड पत्नी ने किए चौंकाने वाले खुलासे, बोली- सहन नहीं हो रहा था अत्याचार, जानें पूरा सच

एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि 15 मई 2017 को कुतुबशेर थाने पर गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज हुआ था। पुलिस की ओर से सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के कारण न्यायालय ने अभियुक्त शहजाद पुत्र जमशेद निवासी टपरी को पांच वर्ष तीन माह 15 दिन का कारावास तथा पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें