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पट्टाधारक और स्टोन क्रशर संचालकों पर जुर्माना

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सहारनपुर। नियमों के विरुद्ध खनन करने और क्षमता से अधिक खनिज सामग्री का भंडारण करने के आरोप में एक पट्टा धारक और दो स्टोन क्रशर संचालकों पर 22,44,637 रुपये जुर्माना लगाया गया है। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने जुर्माना संबंधित आदेश जारी कर दिया है।
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जिला खान अधिकारी आशीष कुमार ने बताया कि उपजिलाधिकारी बेहट और खान निरीक्षक की आख्या के आधार पर जुर्माना लगाया गया है। उसमें मायापुर रूपपुर के पट्टाधारक राजेश कुमार पर 8,30,857 रुपये, मैसर्स चौधरी स्टोन क्रशर फैजाबाद पर 6,44,500 रुपये और मैसर्स महाराजा स्टोन क्रशर मगनपुरा पर 7,69,280 रुपये जुर्माना लगाया गया है। जिला खान अधिकारी ने बताया कि मानक के विपरीत खनिज सामग्री का भंडारण करने और खनन करने के आरोप में उक्त लोगों को पूर्व में कारण बताओ नोटिस भी दिए गए थे, लेकिन इनके द्वारा वैध प्रपत्र पेश नहीं किए गए। इसी के चलते जुर्माना लगाया गया है।
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