लक्ष्मी टॉकीज की जमीन बिक्री में स्टांप चोरी, लगा जुर्माना
सहारनपुर। शहर के घंटाघर के निकट लक्ष्मी टॉकीज की जमीन के बैनामों में स्टांप चोरी की गई। इसे लेकर जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट में विचाराधीन 32 मामलों में बृहस्पतिवार को फैसला आ गया। जिला मजिस्ट्रेट ने उक्त सभी वादों में निर्णय सुनाते हुए करीब 68.86 लाख रुपये स्टांप चोरी में 14.60 लाख रुपये जुर्माना और बैनामे की तिथि से अब तक डेढ़ प्रतिशत ब्याज लगाया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) अजय त्यागी ने बताया कि घंटाघर के भगत सिंह चौक से श्रीराम चौक जाने वाली सड़क पर स्थित पूर्व के लक्ष्मी टॉकीज बाद में एलएक्स सिनेमा और एक कॉमर्शियल प्लाट के रूप में स्थित भूखंड के टुकड़े किए। इनकी बिक्री तीन लोगों द्वारा आवासीय प्लाटों के रूप में की गई। 2018 में बेची गई इस जमीन के 32 बैनामों में स्टांप अपवचन (चोरी) का आरोप लगाकर सब रजिस्ट्रार ने जिला मजिस्ट्रेट की कोर्ट में सभी 32 क्रेताओं (खरीदारों) के खिलाफ वाद दायर किए।
जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट में हुई बहस में जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) अजय त्यागी ने तथ्य रखा कि बैनामे के प्लाटों का स्थलीय निरीक्षण सब रजिस्ट्रार ने किया था। उन्होंने बताया है कि लक्ष्मी टॉकीज को ध्वस्त कर जमीनें खरीदी गई हैं। उक्त प्लाट सेगमेन्ट भगत सिंह रोड है, जो घंटाघर से श्रीराम चौक के मध्य स्थित है। क्रेताओं ने उस जमीन का रास्ता पीछे की ओर दिखाकर स्टांप अपवचन किया है। जबकि बैनामा करते समय मुख्य रास्ते का जिक्र नहीं करके पीछे की तरफ रामनगर मोहल्ले से रास्ता दर्शाकर स्टांप चोरी की गई। उधर, बचाव पक्ष की तरफ से नगर निगम द्वारा लगाए गए टैक्स और मानचित्र स्वीकृति संबंधी साक्ष्य कोर्ट में पेश किए गए।
दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने, तथ्यों और सब रजिस्ट्रार की जांच रिपोर्ट को सही मानते हुए जिला मजिस्ट्रेट अखिलेश सिंह ने सभी 32 वादों में 68,86,850 रुपये स्टांप चोरी मानी और उस पर 14,60,000 रुपए जुर्माना लगाया। साथ ही इस धनराशि पर बैनामे होने की तिथि से ही डेढ़ प्रतिशत मासिक व्याज भी लगाया है। इस लिहाज से यह रकम एक करोड़ से ज्यादा बनती है।