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दहेज हत्या में पति, सास और ससुर को 10 साल कैद

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दहेज हत्या में पति, सास और ससुर को 10 साल कैद
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सहारनपुर। छह साल पहले विवाहिता को जलाकर मारने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश डॉ. दीनानाथ ने पति, सास और ससुर को दोषी मानकर उन्हें 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 15000-15000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता सुशील यादव ने बताया कि डाडा जलालपुर थाना भगवानपुर हरिद्वार निवासी रूपा की शादी गागलहेड़ी थाना क्षेत्र के चुनहेटी शेख निवासी दीपक कुमार के साथ हुई थी। आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग शादी के बाद दहेज के लिए रूपा को प्रताड़ित करते रहे। एक मई 2014 को मायके पक्ष के लोगों को रूपा की मौत की सूचना मिली। जब वे उसकी ससुराल पहुंचे तो वहां उसे मृत पाया। इस मामले में रूपा के पिता यशपाल ने थाना गागलहेड़ी में रूपा के पति दीपक, ससुर सुरेश कुमार, सास ज्ञानो और ननद दीपा के खिलाफ दहेज के लिए जलाकर हत्या करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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पुलिस ने विवेचना के बाद पति, सास और ससुर के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले में सुनवाई के बाद साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर तीनों आरोपियों को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई गई।
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