सहारनपुर। हाईकोर्ट की इलाहाबाद बेंच ने ग्राम फिरोजाबाद के वित्तीय अधिकार सीज करने के मामले में सुनवाई की। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला मजिस्ट्रेट सहारनपुर की ओर से दस जून को दिए आदेश को रद्द कर दिया है। उन्होंने 30 दिनों में नियमानुसार आदेश पारित करने को कहा है।
विकास खंड सरसावा के गांव फिरोजाबाद की प्रधान के ऊपर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे थे। जांच के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने पंचायती राज अधिनियम की धारा 95जी के तहत आदेश पारित कर ग्राम प्रधान के वित्तीय अधिकारी सीज कर दिए गए थे। इन्हीं आदेशों को ग्राम प्रधान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। अपनी अपील में कहा कि आदेश देने से पहले निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई स्वतंत्र निष्कर्ष या ठोस कारण दर्ज नहीं किए गए। अदालत ने दलीलों को सुनने के बाद जिला मजिस्ट्रेट के दिए आदेश को रद्द कर दिया है।