पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने हाजी इकबाल की याचिका को खारिज कर दिया है। अब ऐसे में हाजी इकबाल की मुश्किलें और बढ़ेंगी।
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में किशोरी से दुष्कर्म के मामले में खनन माफिया पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल सकी।
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हाजी इकबाल उर्फ बाला ने अपने खिलाफ दर्ज किए गए नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एफआईआर को निरस्त करने की मांग की थी। याचिका की सुनवाई के उपरांत न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी व उमेश चंद्र शर्मा की पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया है।
बता दें कि दो सप्ताह पहले महिला थाने पर मिर्जापुर क्षेत्र की एक पीड़ित किशोरी ने हाजी इकबाल उसके भाई महमूद अली पर दुष्कर्म और उसके चार लड़कों पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी।