देवबंद(सहारनपुर)। सरकारी भूमि पर संचालित अवैध मदरसों, मस्जिदों और मजारों के संबंध में धारा 67 के तहत जारी नोटिसों पर सुनवाई बार संघ के प्रस्ताव पर अगली तिथि तक टाल दी गई। अब प्रकरण में 12 अगस्त सुनवाई के लिए संबंधित पक्षों को दी गई है।
मंगलवार को मामले से जुड़े सभी मस्जिदों और मदरसों के मुतवल्ली व प्रबंधक तहसीलदार के समक्ष पेश हुए। इसके बाद अगली सुनवाई के लिए 12 अगस्त की तिथि निर्धारित कर दी गई। इस प्रकरण में पहली सुनवाई 13 जुलाई और दूसरी 20 जुलाई को निर्धारित की गई थी। संबंधित पक्षों के अनुरोध पर तीसरी तिथि 24 जुलाई तय की गई थी, लेकिन बार संघ के अवकाश के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। इसके चलते सभी पक्षों को 27 जुलाई को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन चौथी तिथि पर भी सुनवाई नहीं हो सकी। फिर उन्हें पेश होने के लिए 31 जुलाई दी गई। मगर इस तिथि पर भी सुनवाई टल गई। मंगलवार को निर्धारित तिथि पर प्रबंधक और मुतवल्ली तहसीलदार के समक्ष पेश हुए। कांवड़ यात्रा आरंभ होने के कारण पक्षकारों के अधिवक्ताओं के प्रस्ताव देने के चलते अब सुनवाई के लिए अगली तिथि 12 अगस्त दी गई है।
यह था मामला
प्रशासन ने धारा 67 के तहत अक्सा मस्जिद, ग्राम सोहनचिड़ा के मुतवल्ली अहसान, मदीना मस्जिद, ग्राम पंडोली नागल के प्रबंधक रिजवान, मदरसा दारुस्सलाम, ग्राम छलौली के प्रबंधक तौसीफ, ग्राम अंबेहटा शेखा स्थित मदरसे के मुतवल्ली मुर्तजा, ग्राम पहाड़पुर की मस्जिद के मुतवल्ली हाफिज गुलबहार तथा ग्राम अंबेहटा शेखा की मस्जिद के मुतवल्ली मोहतसिम को नोटिस जारी किए हैं।